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कश्मीर में गैर-मुस्लिमों की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, स्वत: संज्ञान लेने की अपील

दिल्ली के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र याचिका दायर कर भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना से कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की लक्षित हत्याओं के संदर्भ में स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है.

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Published : Oct 9, 2021, 10:36 PM IST

नई दिल्ली :कश्मीर में गैर-मुस्लिमों की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की अपील की गई है. वकील विनीत जिंदल ने कहा कि उन्हें हाल ही में कश्मीर में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की लक्षित हत्या के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खबरें देखने को मिली हैं.

उन्होंने कहा कि पांच दिनों में कश्मीर में सात नागरिक मारे गए हैं, जिनमें सिख और हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हैं. याचिका में कहा गया है कि श्रीनगर के संगम ईदगाह इलाके के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की सिख प्रिंसिपल सुपिंदर कौर, उसी स्कूल में हिंदू शिक्षक दीपक चंद और फार्मासिस्ट माखन लाल बिंदरू की लक्षित हत्याओं ने कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों के बीच पीड़ा, भय और असुरक्षा की भावना पैदा की है.

याचिका में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में हत्या की हालिया घटनाओं, विशेष रूप से लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की हत्या ने एक बार फिर से साल 2000 में अनंतनाग के छत्तीसिंहपोरा गांव में हुई 36 सिखों के नरसंहार की भीषण घटना की याद दिला दी है.

इसमें आगे कहा गया है कि कई सरकारी कर्मचारी, जो कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष रोजगार योजना के तहत नौकरी दिए जाने के बाद घाटी लौट आए हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाने के डर से और अपने परिवारों की भलाई के लिए चुपचाप अपना आवास छोड़ दिया है.

याचिका में शीर्ष अदालत से कश्मीर में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को जल्द से जल्द पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. साथ ही इसने सीजेआई से कश्मीर में अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली की संरचना और प्रशासन के लिए एक विशेष प्रतिनिधि इकाई स्थापित करने का आग्रह किया है.

याचिका में शीर्ष अदालत से हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की हालिया हत्या की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को निर्देश जारी करने और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अनुरोध किया गया है.

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अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, जो कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा. याचिका में कहा गया है कि इन अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हत्या के कृत्यों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक तंत्र बनाने और अपनाने की आवश्यकता है.

(आईएएनएस)

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