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शिवसेना चुनाव चिन्ह मामला, ठाकरे गुट को दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिन और मिले - Maharashtra politics news

चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिन का और समय दिया है. हालांकि, शिवसेना ने चुनाव आयोग से दस्तावेज जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था. लेकिन आयोग ने चार सप्ताह का समय देने से इनकार कर दिया.

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शिवसेना चुनाव चिन्ह मामला

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Published : Aug 12, 2022, 3:54 PM IST

Updated : Aug 12, 2022, 4:44 PM IST

नई दिल्ली:निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े को पार्टी के चुनाव चिन्ह (shiv sena symbol row) पर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिन और दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के समूह को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए आठ अगस्त तक की मोहल्लत दी थी.

शिवसेना के दो गुट पार्टी और चुनाव चिन्ह 'धनुष और बाण' पर दावा कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट के अनुरोध के बाद निर्वाचन आयोग ने अब उन्हें 23 अगस्त तक दस्तावेज जमा करने का समय दिया है. गौरतलब है कि शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत के बाद पार्टी टूट गई थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. वहीं, शिवसेना के चुनाव चिन्ह 'धनुष और बाण' को लेकर विवाद चुनाव आयोग में पहुंच गया है. चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर शिंदे समूह के पास लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है. सीएम एकनाथ शिंदे ने 19 जुलाई को चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि उनके गुट को शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष-बाण पर अधिकार दिया जाए.

इसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना और पार्टी के बागी गुट के दावों के चलते दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है. शिवसेना ने चुनाव आयोग से दस्तावेज जमा करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा मांगी थी. लेकिन आयोग ने चार सप्ताह का समय देने से इनकार कर दिया है. साथ ही 23 अगस्त तक अपना बयान दस्तावेजों के साथ पेश करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा- एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर हड़बड़ी में फैसला न लें

Last Updated : Aug 12, 2022, 4:44 PM IST

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