हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता टी राजा सिंह को गुरुवार को निवारक निरोधक प्रावधान के तहत फिर से गिरफ्तार (Telangana Police arrested Raja Singh) कर लिया. फिर से गिरफ्तार (Telangana Police arrested Raja Singh) कर लिया है. इससे पहले पुलिस ने राजा सिंह को एक पुराने मामले में हैदराबाद स्थित विधायक के आवास से हिरासत में लिया था. आज दोपहर के बाद पुलिस राजा सिंह के आवास पर पहुंची और विधायक को 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस देकर उन्हें हिरासत में ले लिया. पुलिस ने कहा कि निलंबित भाजपा विधायक को (निवारक निरोधक अधिनियम) 1986 के तहत दोबारा गिरफ्तार किया गया है. वहीं, राजा सिंह ने कहा है कि पुराने मामले में गुटबाजी के आधार पर नोटिस जारी किए गए थे.
भाजपा विधायक राजा सिंह फिर गिरफ्तार पुलिस के बयान में कहा गया है कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ दंगाई के रूप में मामला दर्ज किया गया है. राजा सिंह आदतन भड़काऊ भाषण देते रहे हैं और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए समुदायों के बीच नफरत फैलाते रहे हैं. पुलिस ने कहा, 'मंगलहट पुलिस ने 25 अगस्त को राजा सिंह पर पीडी एक्ट लागू किया था और उन्हें हैदराबाद के चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में बंद किया गया है.' सिटी पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2004 से राजा सिंह के खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में से 18 सांप्रदायिक अपराधों से संबंधित हैं.
विधायक टी राजा सिंह का बयान गौरतलब है कि विधायक राजा सिंह की पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी को लेकर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उनकी दोबारा गिरफ्तारी की मांग हो रही थी. तनाव को देखते हुए विधायक राजा सिंह के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने राजा सिंह के घर के रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी है.
इससे पहले, राजा सिंह के खिलाफ 23 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. राजा सिंह को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी. अदालत ने राजा सिंह के वकील के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-41 के तहत उनके मुवक्किल को नोटिस जारी नहीं किया था. राजा के अधिवक्ता ने बाद में संवाददाताओं से कहा था कि पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके तहत सात साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए. उसी दिन राजा सिंह की टिप्पणी को लेकर बढ़े विवाद के बीच भाजपा ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था.
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भाजपा विधायक ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में वह कुछ टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जो प्रतीत होता है कि इस्लाम के विरूद्ध है. फारुकी ने हाल ही में शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी.. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) ने दावा किया कि सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है.
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा था, यह सुनिश्चित करना भाजपा की आधिकारिक नीति है कि मुस्लिम हमेशा भावनात्मक और मानसिक रूप से यातना का सामना करें, इसके लिए वह अपने सदस्यों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, जिसे हम पैगबंर मोहम्मद के बारे में सड़क छापा भाषा कहते हैं. यह भाजपा का जानबूझकर प्रयास है और उन्होंने अपने विधायक को इस भाषा में बोलने की अनुमति दी.