हैदराबाद : 'विधायकों को खरीदने की कोशिश' के सनसनीखेज मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटे बाद शहर की एक अदालत ने तीनों आरोपियों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. साइबराबाद पुलिस ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, कोरे नंदा कुमार उर्फ नंदू और सिम्हायाजी को एसीबी कोर्ट के जज के सामने सरूरनगर स्थित उनके आवास पर पेश किया. न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बाद में आरोपियों को चंचलगुडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया.
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इससे पहले हाईकोर्ट ने कथित तौर पर भाजपा से जुड़े आरोपी की रिमांड खारिज करने के एसीबी कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि अगर पुलिस दोबारा पेश करती है तो आरोपी को रिमांड पर भेज दें. आदेश के बाद साइबराबाद पुलिस ने आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ले गई, जहां 26 अक्टूबर को फार्महाउस पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को भारी मात्रा में धन देने की पेशकश के साथ लुभाने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चिलाकुर सुमलता ने साइबराबाद पुलिस द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें एसीबी विशेष अदालत के न्यायाधीश के आदेश को खारिज करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोपी की रिमांड खारिज कर दी गई थी. एसीबी कोर्ट के जज ने गुरुवार की देर रात उनके सामने पेश किए जाने के बाद आरोपियों को रिमांड पर भेजने की अर्जी खारिज कर दी थी. न्यायाधीश ने कहा था कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत आरोपी को नोटिस जारी करने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही.