नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि उसने तेलंगाना में कथित बीमा चिकित्सा योजना घोटाले में धनशोधन जांच के सिलसिले में 144 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. एजेंसी ने 131 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है.
इनमें 97 भूखंड, छह विला, 18 व्यावसायिक दुकानें, छह कृषि भूमि और चार फ्लैट शामिल हैं. ये सम्पत्तियां हैदराबाद तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु में अन्य स्थानों और नोएडा में हैं. ED ने प्रतिभूतियों और सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति को भी कुर्क किया है. इसने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों की कुल कीमत 144.4 करोड़ रुपये है और इन्हें आरोपियों ने अधिग्रहित किया था.
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