हैदराबाद :तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली एंबुलेंस और मरीजों को तभी राज्य में प्रवेश दिया जाए जब उनके पास अस्पतालों की पूर्व स्वीकृति हो.
दरअसल दूसरे राज्यों से तेलंगाना की सीमा में आने वाली बिना लाइसेंस या बिना दस्तावेजों के आ रही एंबुलेंस को पुलिस रोक रही है और राज्य में प्रवेश नहीं दे रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एंबुलेंस के पास अस्पतालों की पूर्व स्वीकृति और अन्य दस्तावेज होना अनिवार्य है.