हैदराबाद :तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष (BL Santosh) को राहत मिली है. तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने एसआईटी की ओर से बीएल संतोष को भेजे गए नोटिस पर 5 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है.
एसआईटी ने टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में आरोपी मानते हुए बीजेपी नेता बीएल संतोष को 23 नवंबर को दूसरी बार समन से जुड़ा नोटिस भेजा था. एसआईटी की ओर से ये नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 (A) के तहत भेजी गई थी. हाईकोर्ट ने बीएल संतोष की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज इसी नोटिस पर 5 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि वो सीआरपीसी की धारा 41 (A) के तहत भेजे गए नोटिस से संतुष्ट नहीं है.