हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने सोमवार को वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले (viveka murder case) में कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के पिता वाई.एस. भास्कर रेड्डी और उनके सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को जमानत देने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने 24 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किलों को मामले में अनुचित तरीके से फंसाया गया. अदालत को बताया गया कि इसके बावजूद याचिकाकर्ता पांच महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं.
वरिष्ठ वकील टी. निरंजन रेड्डी ने अदालत में यह भी कहा था कि भास्कर रेड्डी अब 72 वर्ष के हैं. उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और जेल में रहने के दौरान उनके कई चिकित्सीय परीक्षण किए गए हैं.
उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि चूंकि सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और जून में आरोप पत्र दायर किया है, इसलिए याचिकाकर्ता जमानत के हकदार हैं.
सीबीआई ने आरोपियों की जमानत का इस आधार पर विरोध किया था कि वे जांच को पटरी से उतार देंगे. एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जांच अंतिम चरण में है. एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि भास्कर रेड्डी का आपराधिक इतिहास का ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही इस मामले में सबूत नष्ट करने का भी रिकॉर्ड है. यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अतीत में इस मामले में कई गवाहों को सफलतापूर्वक प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.