हैदराबाद : हैदराबाद पुलिस ने जुबली हिल्स सामूहिक बलात्कार की तस्वीरें और वीडियो साझा करने के आरोप में भाजपा विधायक एम. रघुनंदन राव के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक वकील की शिकायत पर राव के खिलाफ आबिड्स पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला सोमवार देर रात दर्ज किया गया और कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
आईपीसी की धारा 228 ए के तहत, जो कोई भी किसी ऐसे नाम को छापता या प्रकाशित करता है, जिससे यौन उत्पीड़न की शिकार किसी भी पीड़ित की पहचान होती है, तो उसे दो साल तक के कारावास की सजा दी जा सकती है. दुबक के भाजपा विधायक ने एक कार में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के साथ कथित तौर पर एक विधायक के बेटे का अंतरंग दृश्य और वीडियो जारी किया था, जिसके तीन दिन बाद मामला दर्ज किया गया. विधायक की कार्रवाई की आलोचना हुई थी. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पीड़िता के नाम या पहचान का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि वह घटना में MIM विधायक के बेटे की कथित संलिप्तता के सबूत सार्वजनिक करना चाहते थे.
भाजपा नेता ने दावा किया कि चूंकि पुलिस विधायक के बेटे को क्लीन चिट देकर जांच को पटरी से उतार रही है. इसलिए उन्होंने वीडियो क्लिप जारी किया. उन्होंने सोमवार को संवाददाताओं से कहा था कि वह मामले का सामना करने के लिए तैयार हैं. राव ने दावा किया कि वह उचित समय पर अपने पास मौजूद सभी सबूतों को अदालत में पेश करेंगे. पुलिस ने सोमवार को वीडियो अपलोड करने के आरोप में कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.
बता दें कि 17 वर्षीय लड़की को 28 मई को एक पब से घर छोड़ने के बहाने से पांच लोग अपने साथ एक कार में ले गए और पांचों ने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया. पुलिस सनसनीखेज मामले में तीन नाबालिगों समेत चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पांचवां आरोपी अब भी फरार है. गिरफ्तार किशोरों में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक नेता का बेटा भी शामिल है.