चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने एक महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निलंबित कर दिया है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले की स्वयं निगरानी की. अदालत ने सीबीसीआईडी पुलिस से सवाल किया था कि इसमें शामिल डीजीपी को निलंबित क्यों नहीं किया गया. सीबीसीआईडी पुलिस ने एक सील कवर में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. बता दें तमिलनाडु दौरे के दौरान भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न किया गया था. जिसके बाद महिला आईपीएस ने विशेष डीजीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
महिला आईपीएस जब शिकायत करने थाने पहुंची तो चेंगलपट्टू के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने महिला आईपीएस को जान से मारने की धमकी भी दी. जिसके बाद नेता एम.के.स्टालिन ने एक बयान जारी कर निंदा की और विशेष डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया साथ ही दस से अधिक महिला आईपीएस अधिकारियों ने भी डीजीपी को निलंबित करने की मांग की.
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तमिलनाडु सरकार ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए महिला आईएएस और महिला आईपीएस के छह सदस्यीय टीम नियुक्त की. यह आदेश भी जारी किया गया था कि विशेष डीजीपी को निलंबित कर दिया जाएगा और साथ ही चेंगलपट्टू एसपी को दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा.