चेन्नई :तमिलनाडु विधानसभा ने कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है. उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी ने तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, ताकि राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार मिल सके.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रारंभिक चरण में विधेयक का विरोध किया, जबकि मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने कांग्रेस विधायक दल के नेता के. सेल्वापेरुन्थगई की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए विधेयक के पारित होने से पहले सदन से बहिर्गमन किया. विपक्षी दल पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने विधेयक का समर्थन किया.