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कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्य को देने वाला बिल तमिलनाडु विधानसभा में पारित - तमिलनाडु विधानसभा में कुलपतियों की नियुक्ति वाला बिल पारित

तमिलनाडु विधानसभा ने कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य सरकार को देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. विधानसभा में भाजपा ने इस विधेयक का विरोध किया.

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तमिलनाडु विधानसभा

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Published : Apr 25, 2022, 1:38 PM IST

चेन्नई :तमिलनाडु विधानसभा ने कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है. उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी ने तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, ताकि राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार मिल सके.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रारंभिक चरण में विधेयक का विरोध किया, जबकि मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने कांग्रेस विधायक दल के नेता के. सेल्वापेरुन्थगई की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए विधेयक के पारित होने से पहले सदन से बहिर्गमन किया. विपक्षी दल पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने विधेयक का समर्थन किया.

गुजरात में कुलपतियों की नियुक्ति राज्य करता है: सीएम स्टालिन
इससे पहले, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सदन के सदस्यों से सरकार की पहल का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह-राज्य गुजरात में भी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राज्य द्वारा की जाती है. तेलंगाना और कर्नाटक सहित कई अन्य राज्यों में भी ऐसा ही है.

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(पीटीआई-भाषा)

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