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तमिल अभिनेता विजय ने लग्जरी कार का टैक्स अदा किया, सरकार ने कोर्ट में दी जानकारी - सरकार ने कोर्ट में दी जानकारी

तमिल अभिनेता विजय (Tamil Actor Vijay) ने विदेश से मंगाई गई लग्जरी कार 'रोल्स रॉयस घोस्ट' (Rolls Royce Ghost) पर प्रवेश कर का भुगतान कर दिया है. तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में ये जानकारी दी है. कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने ऐसा किया.

तमिल अभिनेता विजय
तमिल अभिनेता विजय

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Published : Sep 17, 2021, 2:09 AM IST

चेन्नई :तमिल अभिनेता विजय (Tamil Actor Vijay) ने विदेश से मंगाई गई लग्जरी कार 'रोल्स रॉयस घोस्ट' (Rolls Royce Ghost) पर प्रवेश कर का भुगतान कर दिया है. कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने ऐसा किया.

तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने नियमों के अनुसार कार आयात करने के लिए कर राशि अदा की. वर्ष 2012 में विजय ने अपनी कार पर प्रवेश कर से छूट की मांग की थी. ये मामला दो महीने पहले सुनवाई के लिए आया था. तब सिंगल जज बेंच ने केस खारिज कर दिया था और विजय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. विजय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की, उनकी आलोचनाओं को हटाने की मांग की और जुर्माना राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया.

इस पर अदालत ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अभिनेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और साथ ही उनकी कार पर शेष 80 प्रतिशत प्रवेश कर का भुगतान करने का आदेश दिया था. गुरुवार को तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि अभिनेता विजय ने अपनी रोल्स रॉयस कार पर प्रवेश कर का भुगतान कर दिया.

कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता ने इंग्लैंड से एक महंगी कार आयात की. हालांकि, दुर्भाग्य से इस पर लगने वाले प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया. याचिकाकर्ता एक मशहूर अभिनेता हैं और उनके तुरंत एवं समय पर कर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है.

उन्होंने कहा था कि, 'तमिलनाडु राज्य में कई सिने कलाकारों ने सत्ता संभाली इसलिए लोगों पर ऐसी छाप है कि वे वास्तव में नायक होते हैं. ऐसे में, उनसे केवल फिल्मी दुनिया का नायक होने की उम्मीद नहीं की जाती.'

साथ ही अदालत ने कहा था कि आम आदमी को एक नागरिक के रूप में व्यवहार करने और कर का भुगतान करने तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है. हाई कोर्ट ने खेद जाहिर करते हुए कहा कि अगर अमीर, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति लागू कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा.

पढ़ें- अभिनेता विजय ने टैक्स में मांगी छूट तो कोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

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