कलामास्सेरी :कोच्चि पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के उन सभी 4 अधिकारियों को रिहा कर दिया, जिन्हें पहले आरोपियों से धन उगाही के मामले में हिरासत में लिया गया था. पुलिसकर्मियों को 16 अगस्त को कलामासेरी पुलिस स्टेशन में फिर से उपस्थित होने की शर्त पर रिहा कर दिया गया. इस संबंध में उन्हें एक नोटिस भी दिया गया था. इस बीच, केरल पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच के सिलसिले में जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी समय बुलाया जाएगा. थ्रीक्काकारा एसीपी पीवी बेबी ने कहा कि कर्नाटक पुलिस अधिकारियों से जब्त किए गए पैसे को अदालत में पेश किया जाएगा.
बता दें कि आरोपी की शिकायत पर कोच्चि पुलिस ने कर्नाटक के चार पुलिस अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था. कर्नाटक पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के आधार पर रिहा किया गया, जिसमें जांच अधिकारियों को उन मामलों में गिरफ्तारी पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी, जहां अधिकतम सजा सात साल से अधिक नहीं है . शीर्ष अदालत के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए केरल पुलिस ने फैसला किया कि गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है.
बेंगलुरु में दर्ज वित्तीय धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिए गए दो आरोपियों, कोच्चि के मूल निवासी अखिल अल्बी और निखिल जोसेफ से कर्नाटक पुलिस अधिकारियों ने मामले से अपना नाम हटाने के लिए 25 लाख की मांग की थी. बाद में बातचीत कर 10 लाख का रेट तय किया जिसमें से 4 लाख रुपये वसूल लिए गए थे. कर्नाटक पुलिस की टीम को कल रात आरोपियों के साथ राज्य वापस जाते समय रोक दिया गया. यह घटना तब सामने आई जब एक आरोपी के रिश्तेदार ने कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद, कलामासेरी पुलिस ने उनके वाहन को रोककर रुपये जब्त किए और उन्हें हिरासत में ले लिया. वहीं कर्नाटक पुलिस के अधिकारी अपने पास से जब्त नकदी के बारे में सबूत देने में विफल रहे थे.