पुणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने लोगों से कहा कि उन्हें वर्तमान परिदृश्य में पर्यटन स्थलों का दौरा करने से परहेज करना चाहिए, भले ही पाबंदियों में ढील दे दी गई है. उन्होंने कहा कि लोगों को तीसरी लहर के बारे में चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है. पवार पुणे जिले में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद यहां संवाददाताओं से बात कर रहे थे.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग पर्यटन के उद्देश्य से जिले से बाहर जाना जारी रखते हैं, तो प्रशासन के पास उनके घर लौटने के बाद ऐसे लोगों पर 15 दिनों की पृथक-वास व्यवस्था लागू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा.
सप्ताहांत पर अभी जारी रहेगी सख्ती
पवार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि गैर-आवश्यक श्रेणी की सभी दुकानें, मॉल, होटल और रेस्तरां सप्ताहांत पर बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था अगले शनिवार और रविवार तक जारी रहेगी. उसके बाद अगर स्थिति में और सुधार होता है तो समीक्षा के बाद सप्ताहांत की पाबंदियां हटाने के संबंध में फैसला लिया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान, पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सप्ताहांत में बड़ी संख्या में लोगों के महाबलेश्वर, लोनावाला और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने पर चिंता व्यक्त की.
कोविड-19 संक्रमण को गंभीरता से लेने की जरूरत
उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. कोविड-19 संक्रमण को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है. बहुत से लोग राज्य से बाहर पर्यटन स्थलों पर जाने लगे हैं, कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं. यदि यह जारी रहा, तो जिले से बाहर जाने वाले लोगों को वापस आने पर 15 दिनों के लिए पृथक-वास में भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा. हमें इस तरह के आदेश जारी करने पड़ सकते हैं.
खतरा अभी बना हुआ है
महामारी की संभावित तीसरी लहर पर पवार ने कहा कि यह अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका में आने के करीब है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के बावजूद तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है. उन्होंने कहा, इसलिए, हमें तीसरी लहर (चेतावनी) को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है.
विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को ये दी नसीहत
पवार ने यह भी कहा कि जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं, वे दोनों खुराक एक ही टीका निर्माता से लें. उन्होंने कहा, कई देश विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुमोदित टीकों को पसंद कर रहे हैं. जबकि कोविशील्ड को डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया गया है, कोवैक्सीन को अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है. कई छात्र, जिन्हें पहले से ही कोवैक्सीन की खुराक मिल चुकी है, पूछताछ कर रहे हैं कि उन्हें अलग टीके-कोविशील्ड की दूसरी खुराक कहां मिल सकती है क्योंकि यह डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित है और कई देश इसे पसंद करते हैं. हमारा जवाब नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा इसकी सलाह नहीं दी गई है. पवार ने दावा किया कि पुणे जिले की पुरंदर तहसील में बहिरवाड़ी 100 प्रतिशत टीकाकरण पूरा करने वाला देश का पहला गांव बन गया है.
नासिक में 21 जून से फिर से खुलेंगे मॉल
महाराष्ट्र सरकार की पांच स्तरीय ‘अनलॉक’ योजना के दूसरे स्तर की श्रेणी में आने वाले नासिक जिले में स्थानीय प्रशासन ने 21 जून से कामकाजी दिनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मॉल्स को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है. जिले के संरक्षक मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को यह जानकारी दी. हालांकि प्रशासन ने भीड़भाड़ के पिछले अनुभवों और कई अन्य तथ्यों पर गौर करते हुए तीसरे स्तर की पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है.
सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे मॉल्स
मॉल्स को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से चार बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी. जिलाधिकारी सूरज मंधारे ने एक आदेश में कहा, इन मॉल्स में सभी कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द आरटी-पीसीआर जांच कराना और कोविड-19 रोधी टीका लगाना अनिवार्य है. चेहरे पर मास्क लगाना, सैनेटाइजर का इस्तेमाल करना, सामाजिक दूरी बनाना और थर्मल जांच भी कर्मचारियों तथा ग्राहकों के लिए अनिवार्य है. आदेश के अनुसार, नासिक नगर निगम (एनएमसी) इलाकों और बाकी जिले में कोविड-19 संक्रमण दर 4.39 प्रतिशत है. इसके परिणामस्वरूप नासिक जिला महाराष्ट्र सरकार की पांच स्तरीय अनलॉक योजना के दूसरे स्तर के तहत आता है.
नियम ताेड़ने पर लगेगा जुर्माना
नासिक जिले में सभी दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. इसमें कहा गया है, केवल चिकित्सा सेवाएं, दवा की दुकानें, दूध/अखबार की बिक्री, सब्जी और फलों की दुकानें ही खुली रहेंगी.
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होटलों, रेस्त्रां तथा खाने के स्टॉल्स पर खाने की होम डिलीवरी की ही अनुमति दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए दुकानों के मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि ग्राहकों/अन्य लोगों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
(पीटीआई-भाषा)