चंडीगढ़: बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देर रात हुई सुनवाई के बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर 10 मई तक के लिए रोक लगा दी है. जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. इससे पहले मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पंजाब पुलिस को निर्देश दिया था कि बग्गा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें.
पंजाब के एडवोकेट जनरल ने राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि 10 मई सुबह 11:00 बजे तक तेजिंदर बग्गा के खिलाफ जारी नॉन बेलेबल वारंट पर कार्रवाई नहीं करेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट जनरल की बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले को 10 मई को सुनवाई के लिए रखा जाए. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि अदालत ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका में सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है.
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बता दें, पंजाब की मोहाली कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. राज्य की अपराध शाखा के थाने के प्रभारी अधिकारी को निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, 'तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा, पुत्र प्रीतपाल सिंह, पता बी-1/170, जनकपुरी, दिल्ली पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153-ए, 505, 505 (2) और 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप बनता है. आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें.'