चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर फिर से गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने भाजपा नेता के खिलाफ अप्रैल में दर्ज एक मामले में शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया. बग्गा के खिलाफ ताजा गिरफ्तारी वारंट न्यायिक मजिस्ट्रेट रवतेश इन्द्रजीत सिंह की अदालत ने जारी किया है.
गौरतलब है कि मोहाली के एक थाने में बग्गा के खिलाफ अप्रैल में दर्ज भड़काउ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी के मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के जनकपुरी स्थित आवास से भाजपा नेता को गिरफ्तार किया था. पुलिस उन्हें सड़क सड़क मार्ग से पंजाब ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आई.
राज्य की अपराध शाखा के थाने के प्रभारी अधिकारी को निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, 'तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा, पुत्र प्रीतपाल सिंह, पता बी-1/170, जनकपुरी, दिल्ली पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153-ए, 505, 505 (2) और 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप बनता है. आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें.'
मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होनी है. शुक्रवार को बग्गा की गिरफ्तारी और दिल्ली वापसी के पूरे घटनाक्रम के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा नेता के पिता प्रीतपाल सिंह की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया. प्रीतपाल सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया था कि 'कुछ लोग' सुबह करीब आठ बजे उनके घर आए और उनके बेटे को उठा ले गए. शुक्रवार को बग्गा की गिरफ्तारी और दिल्ली वापसी के पूरे नाटकीय घटनाक्रम में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, तीन प्रदेशों की पुलिस शामिल रही.