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Wrestlers Protest: बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं करने पर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को भेजा समन - wrestlers protest against Brijbhushan

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. उनका आरोप है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 11 दिन बाद भी दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है.

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Published : May 9, 2023, 5:32 PM IST

नई दिल्ली:महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों के नाम एक समन जारी किया.

स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ज्ञापन की कॉपी जारी करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है. स्वाति ने लिखा है कि "पहले लंबे समय तक पुलिस ने बृजभूषण सिंह पर FIR नहीं की. आंदोलन और कोर्ट के दबाव में मजबूरी में FIR दर्ज हुई. 11 दिन बीत जानेके बाद भी 164 CrPC के तहत लड़कियों के बयान दर्ज नहीं किये गए हैं. बृजभूषण को गिरफ्तारी से बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. पुलिस को Summon जारी कर जवाब मांगा है."

उल्लेखनीय है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के संबंध में दिल्ली महिला आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई. शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति भारतीय कुश्ती महासंघ में अपने कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध में शामिल रहा है. इस संबंध में उनके द्वारा थाना कनॉट प्लेस में बीते 21 मार्च को एक शिकायत दी गई थी. मगर दिल्ली पुलिस ने 28 मार्च तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी. इसको लेकर भी महिला आयोग ने एक पत्र जारी किया था.

इसके अलावा महिला पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद 28 मार्च तक दो एफआईआर दर्ज की गईं. एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो के तहत बृज भूषण सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि अन्य शिकायतकर्ताओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है. महिला आयोग का आरोप है कि इस मामले में आज तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. आयोग का दावा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन बीत जाने के बावजूद, नाबालिग लड़की सहित अन्य पीड़िताओं के 164 सीआरपीसी के तहत बयान आज तक दर्ज नहीं किए गए हैं.

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