नई दिल्ली :कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर सूरत सत्र अदालत का आदेश 'गलत' है, इसे जल्द ही गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.
एआईसीसी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा,'सत्र न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया संदिग्ध है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है. यह एक गलत आदेश है और इसे निकट भविष्य में राज्य उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.' सिंघवी के मुताबिक, सत्र अदालत के आदेश में कई कानूनी कमियां थीं, जिन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि 'सत्र न्यायालय के आदेश में उच्च न्यायालयों के पिछले कई आदेशों का हवाला दिया गया है जिसमें अपराध गंभीर प्रकृति का था. ये संदर्भ राहुल के मामले पर लागू नहीं होते हैं जो मानहानि का मामला है. यह एक कॉमेडी की तरह है और हम हाई कोर्ट में इसका हवाला देंगे.'
कांग्रेस प्रवक्ता गुरुवार को सूरत सत्र अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसने राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया. ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था. आपराधिक मानहानि का मामला राहुल के 2019 के कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण से संबंधित है जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे 'सभी चोरों का सरनेम मोदी है'
इस बयान को लेकर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया. बाद में भाजपा ने इसे ओबीसी विरोधी टिप्पणी के रूप में ब्रांडेड किया था.
सिंघवी ने दावा किया कि राहुल के खिलाफ केस राजनीतिक कारणों से नेता को निशाना बनाने के लिए है और पूर्व सांसद ने कुछ भी गलत नहीं कहा है. उन्होंने कहा कि 'राहुल गांधी जनता की अदालत में बोलते हैं और कुछ भी गलत नहीं कहा. यह मामला उन्हें निशाना बनाने, उन्हें ट्रोल करने और उन्हें संसद में बोलने से रोकने के लिए है. इससे पता चलता है कि राहुल सरकार और पीएम मोदी से जो सवाल पूछ रहे हैं, उससे बीजेपी चिंतित है.'