सूरत:सूरत कोर्ट ने सरकार के आदेश की अवहेलना करने के मामले में भाजपा नेता हार्दिक पटेल को दोष मुक्त कर दिया है. बताया जाता है सूरत के सरथाणा क्षेत्र में 3 दिसंबर 2017 को विधानसभा चुनाव के दौरान जन क्रांति महासभा का आयोजन किया गया था. सभा में हार्दिक पटेल ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था. इस पर पुलिस ने हार्दिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसी क्रम में हार्दिक का ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में बयान दाखिल किया गया था.
इसके अलावा सरथाणा में सरकार के आदेश की अवहेलना करने और गलत बयानबाजी और सार्वजनिक नाम बदनाम करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में कलेक्रटर समेत 8 से 10 साक्षियों ने गवाही भी दर्ज कराई थी.
हार्दिक ने दिया था सरकार विरोध में भाषण : विधानसभा चुनाव के दौरान सूरत जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी उम्मीदवार कोई भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ गलत और भड़काउ बयानबाजी न करे. हालांकि, इस दौरान हार्दिक ने सूरत के योगी चौक पर आयोजित सभा को संबोधित किया था. हालांकि यह एक गैर राजनीतिक सभा थी परंतु हार्दिक ने इस मंच से राजनीतिक बयान दिए और इस सभा में सरकार के खिलाफ भाषण देने पर हार्दिक पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.