आगरा :जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस पर सभी राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिए. कहा कि सभी राज्य सूचना आयोग सूचना अधिकार से सूचना प्राप्त करने के अधिनियम के तहत शिकायतों और अपील को सुनने के लिए मिश्रित प्रणाली हाइब्रिड मोड स्थापित करें. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए.
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को प्रभावी बनाना होगा :आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के सभी राज्य सूचना आयोग अब पक्षकारों को ऑनलाइन सुनवाई के लिए विकल्प प्रदान करेंगे. जिसके तहत राज्य सूचना आयोग की ओर से वाद सूची पर वीडियो लिंक शेयर करना होगा. जिससे सभी वादकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को प्रभावी बनाना होगा. यह काम शीर्ष अदालत ने जोड़ा है.
राज्य सरकार को देना होगा धन :वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है. जिसके तहत सभी राज्य और केंद्रीय मंत्रालय एक महीने के अंदर सभी राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग को प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य जन सूचना अधिकारियों के ईमेल-पते संकलित करने होंगे. इस आदेश को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के सभी राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की एक बैठक आयोजित करनी होगी. जिसमें ऊपर दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने के लिए एक समय सीमा तैयार की जाएगी. इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर राज्य को धन प्रदान करना होगा.