नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें चुनावों में ईवीएम के मतों की गिनती के साथ मतदाता पर्ची (वीवीपैट) के 100 प्रतिशत मिलान किए जाने का अनुरोध किया गया था. न्यायालय ने कहा कि वह चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा, 'हम चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं.' पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सभी स्थानों पर मतगणना दो मई को होनी है.
पीठ ने याचिकाकर्ता गोपाल सेठ की ओर से पेश वकील से सवाल किया कि क्या उन्होंने इस पर निर्वाचन आयोग को कोई ज्ञापन दिया है. वकील ने कहा, 'हां. उन्होंने (निर्वाचन आयोग ने) हमारे ज्ञापन की सराहना की थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोगों का अधिकार है.