मुंबई :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश के खिलाफ अमेरिका की कंपनी गूगल की याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को राजी हो गया. एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसी आदेश के खिलाफ गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि गूगल की याचिका को सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा. पिछले हफ्ते अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था. एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगा.