प्रयागराज :सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जजों की सुविधाओं के मामले में आदेश की अवहेलना पर वित्त विभाग के दो सचिवों को हिरासत में लेने और प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त को वारंट जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए दोनों अफसरों को तत्काल छोड़ने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट का आदेश आने के बाद दोनों अधिकारियों को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया.
गुरुवार सुबह हुई सुनवाई के बावजूद दोनों अफसर मुक्त नहीं हो सके थे. उन्हें महानिबंधक कार्यालय में अभिरक्षा में रखा गया था. वित्त विभाग के सचिव एसएमए रिजवी एवं विशेष सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्र को दिन में 11 बजे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ के समक्ष पेश होना था. साथ ही मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव वित्त को वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव नहीं आए. सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मांगी.