नई दिल्ली/देहरादून:न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि “इस अदालत की राय है कि एफआईआर को उस हद तक रद्द किया जाए, जहां तक यह आईपीसी की धारा 498ए और धारा 3/4 मुस्लिम महिलाओं (अधिकारों का संरक्षण) से संबंधित आरोपों से संबंधित है. इसमें विवाह अधिनियम, 2019 अनावश्यक था. इसलिए, विवादित आदेश उस सीमा तक खारिज किया जाता है.'' उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने नवंबर 2022 में आदेश पारित किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इसलिए, आरोप-पत्र को वर्तमान आदेश के आलोक में पढ़ा जाएगा. ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह उसी चरण से कार्यवाही को आगे बढ़ाए, जहां वे फैसला सुनाए जाने के समय थे. शीर्ष अदालत ने कहा कि एफआईआर स्पष्ट रूप से तीन तत्वों की ओर इशारा करती है यानी कि पत्नी को कथित क्रूरता (पीटा) का शिकार बनाया गया था. पति- मंसूर ने कथित तौर पर तीन तलाक कहा था, जो मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद इस तरह की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है.
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि 'अपराध साबित होने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है. यह रिकॉर्ड की बात है कि इन आरोपों की जांच के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था'.
मंसूर की पत्नी ने ये आरोप लगाए थे: पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मंसूर ने कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संबंध बना लिया था. उसने उसका शारीरिक शोषण किया था और उसने तीन तलाक भी दे दिया था. महिला का केस अधिवक्ता नमित सक्सेना लड़ रहे थे. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें मंसूर पर आईपीसी की धारा 323 और 498 ए और तीन तलाक कानून के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था.