नई दिल्ली : इसी साल फरवरी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला किया गया था. हमला उत्तर प्रदेश के मेरठ के किठौड से लौटते समय छिजारसी टोल गेट पर हुआ था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी थी. कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रेश साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट जमानत की याचिका पर विचार कर सकता है.
ओवैसी पर हमला मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सरेंडर करने का दिया आदेश - sc orders accused to surrender
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सरेंडर करने का आदेश दिया है. उसे एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा. गौरतलब है कि तीन फरवरी को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर मेरठ के किठौड से लौटते समय छिजारसी टोल गेट पर हमला हुआ था. उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि छिजारसी टोल गेट पर उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं थीं. 4 राउंड फायर हुए थे. गोली चलाने वाले 3-4 लोग बाइक पर सवार थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए. गाड़ी पंक्चर हो गयी थी लेकिन वह दूसरी गाड़ी में बैठ कर निकल गए थे.
हमले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद इम्तियाज जलील ने अपनी पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश में गोलीबारी किए जाने का विषय लोकसभा में उठाया था. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. जलील ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था, 'ओवैसी साहब की कार पर गोलीबारी की गई. वह सुरक्षित हैं. हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं है, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.'