नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को 32,000 शिक्षक पदों के लिए नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया गया था. न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अदालत एकल न्यायाधीश के निर्देशानुसार नए सिरे से चयन करने के अंतरिम आदेश को रद्द कर रही है और साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से नकद घोटाले के लिए स्कूल की नौकरियों के संबंध में याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है.
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि 32,000 शिक्षकों के चयन और उनके साक्षात्कार आयोजित करने का निर्देश देना संभव नहीं होगा. बोर्ड ने आगे इस बात पर जोर दिया कि पूरी प्रक्रिया भी महंगी होगी और बताया कि याचिकाकर्ताओं को सुने बिना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किया गया था. शीर्ष अदालत बोर्ड के इस तर्क से सहमत हुई.