नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मुजफ्फरनगर जिले के एक निजी स्कूल में मुस्लिम नाबालिग छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगी और मामले में जांच की स्थिति भी बताने के लिए कहा है.
यह याचिका महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने दायर की है. गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शादान फरासत की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की. याचिका में बच्चों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन सभी प्रावधानों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने सहित समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश देने की मांग की गई है. घटना के वायरल वीडियो में कथित तौर पर कक्षा के एक शिक्षक को अन्य छात्रों को एक मुस्लिम साथी छात्र को थप्पड़ मारने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया है जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया है.