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Muzaffarnagar Slap Incident In School : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर स्कूल में थप्पड़ कांड पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है. कोर्ट ने उक्त आदेश महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका पर दिए.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 6, 2023, 3:17 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मुजफ्फरनगर जिले के एक निजी स्कूल में मुस्लिम नाबालिग छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगी और मामले में जांच की स्थिति भी बताने के लिए कहा है.

यह याचिका महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने दायर की है. गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शादान फरासत की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की. याचिका में बच्चों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन सभी प्रावधानों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने सहित समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश देने की मांग की गई है. घटना के वायरल वीडियो में कथित तौर पर कक्षा के एक शिक्षक को अन्य छात्रों को एक मुस्लिम साथी छात्र को थप्पड़ मारने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया है जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया है.

वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान याचिका राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर थी जो एक सभ्य और बहुलवादी समाज की जड़ तक जाती है यानी स्कूल-प्रणालियों सहित देश में विभिन्न धार्मिक समूहों के सदस्यों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना. स्कूल की शिक्षिका तृप्ता त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया था. वीडियो में शिक्षिका खुब्बापुर गांव के स्कूल में छात्रों से दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहते और सांप्रदायिक टिप्पणी करते नजर आ रही थीं.

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