नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को भाजपा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य चुनाव आयोग और अन्य पदाधिकारियों को व्यापक कार्य योजना तैयार करने और कोलकाता में स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ( Justice L Nageswara Rao) और न्यायमूर्ति बीआर गवई (Justice BR Gavai) की पीठ ने राज्य भाजपा को याचिका वापस लेने और अपनी शिकायतों और राहत की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा. भाजपा चाहती है कि राज्य की राजधानी में 19 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनावों के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए अधिक केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए.
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