नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले की सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह व्यक्ति कहीं भाग नहीं रहा है. सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कहा कि मामले में 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है.
राजू ने तर्क दिया कि हलफनामे में दिए गए झूठे बयान पर रोक लगा दी गई थी और अदालत से रोक हटाने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस पर एकतरफा रोक नहीं लगा रहे हैं. वह आदमी कहीं भाग नहीं रहा है और कहा कि वह मामले की जांच करेगी. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी भी शामिल थीं, ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर, 2023 को तय की.