नई दिल्ली/देहरादून:पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए एक पक्ष की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मामला है. अगर आपको कोर्ट जाना ही है, तो हाईकोर्ट जाइए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है.
महापंचायत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार:उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को तथाकथित तौर से बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और आपको इस मामले पर हाईकोर्ट जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले को हाइकोर्ट ले जाने की सलाह दी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है.
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