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सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह अर्जी भी वहीं दायर की जाए.

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Published : Feb 8, 2022, 1:43 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सामाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (bail petition of Samajwadi Party leader, Md Azam Khan) को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की एक पीठ ने खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करने की इजाज़त दी. पीठ ने कहा, आप जमानत हासिल करने के लिए 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? राजनीति को अदालत में ना लाएं.

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खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ 87 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें से 84 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. उन्होंने खान की ओर से कहा, मैं बिना वजह जेल में बंद हूं. आप ही बताएं मैं कहां जाऊं. मैं अदालत में राजनीति नहीं ला रहा हूं. सिब्बल ने कहा कि लगातार अनुरोध के बावजूद पिछले तीन-चार महीने में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की गई.

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