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कोरोना संकट पर अब गुरुवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम काेर्ट में काेराेना महामारी के संदर्भ में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति काे लेकर आज हाेने वाली सुनवाई 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

सुप्रीम काेर्ट
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Published : May 10, 2021, 1:14 PM IST

नई दिल्ली : काेराेना महामारी काे ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति काे लेकर आज सुप्रीम काेर्ट में हाेने वाली सुनवाई 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. तकनीकी गड़बड़ी के वजह से यह फैसला लिया गया है. गुरुवार तक के लिए सुनवाई काे स्थगित करने फैसला लिया गया है.

बता दें कि COVID-19 महामारी के दाैरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में उच्चतम न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद रविवार को मामले में केंद्र ने अपना हलफनामा दायर किया.

न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ सोमवार को मामले की सुनवाई करने वाली थी. केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि UOI की COVID वैक्सीन रणनीति तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है. हलफनामे में कहा गया है कि टीके की उपलब्धता और कमजोर वर्गाें के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

आपकाे बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व केंद्र से दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आगे की स्थिति के समाधान का निर्देश दिया था.

न्यायालय ने कहा था कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जरूरत के आधार पर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे. साथ ही, निर्देश दिया कि दिल्ली में चिकित्सकीय ऑक्सीजन के आवंटन तथा उपलब्धता में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा था कि केंद्र ने 21 अप्रैल को कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और देश में 16,000 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन उपलब्ध है.

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बता दें कि इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में नोएडा स्थित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR), संजय कुमार पाठक द्वारा दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई हाेने वाली थी. न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत के तीन न्यायाधीशों न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और रवींद्र भट की पीठ अधिवक्ता पाठक की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी.

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