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धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी को SC से झटका, 2 सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश - सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन

अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले वसीम रिजवी से उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी (Jitendra Narayan Tyagi) को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है. कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में उन्हें दो सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है.

वसीम रिजवी
वसीम रिजवी

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Published : Aug 29, 2022, 5:47 PM IST

Updated : Aug 29, 2022, 6:11 PM IST

लखनऊःअपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी (Jitendra Narayan Tyagi) उर्फ वसीम रिजवी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच (Haridwar hate speech case) मामले में 2 सितंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया है.

बता दें कि हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच मामला जितेंद्र नारायण त्यागी के गले की हड्डी बनता जा रहा है. 4 महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी. एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ तल्ख तेवर अपनाते हुए उन्हें 2 सितंबर तक कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है. जितेंद्र नारायण त्यागी के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट अब नियमित जमानत पर 9 सितंबर को सुनवाई करने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी सरेंडर करें इसके बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई मुमकिन होगी.

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सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने सोमवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए जुमे से पहले हरिद्वार जेल में सरेंडर कर देंगे. जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन (Former Chairman of Central Waqf Board) भी रह चुके हैं. उनका विवादों से पुराना नाता रहा है. उनके ऊपर शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के भी कई संगीन आरोप लगे हैं. हालांकि इस मामले की सीबीआई जांच जारी है.


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Last Updated : Aug 29, 2022, 6:11 PM IST

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