नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार) यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया है. समिति वज़ीराबाद प्लांट को दिए गए पानी की गुणवत्ता और सफ़ाई के साथ ही प्लांट के स्तर पर रिपोर्ट करेगी कि वज़ीराबाद और दो अन्य क्षेत्रों में पहुंचने से पहले पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डायवर्ट किया जा रहा है या नहीं.
समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव करेंगे और इसमें जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव, डीपीसीबी के सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के सदस्य और हरियाणा कृषि बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे.
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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर अपना आदेश दिया और आरोप लगाया कि हरियाणा नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ाने तथा दिल्ली को आपूर्ति में कटौती के लिए जिम्मेदार है.