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दिल्‍ली-हरियाणा पानी विवाद: SC का निगरानी समिति के गठन का आदेश - दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आज यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया है. हरियाणा और दिल्ली जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Apr 19, 2021, 5:17 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार) यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया है. समिति वज़ीराबाद प्लांट को दिए गए पानी की गुणवत्ता और सफ़ाई के साथ ही प्लांट के स्तर पर रिपोर्ट करेगी कि वज़ीराबाद और दो अन्य क्षेत्रों में पहुंचने से पहले पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डायवर्ट किया जा रहा है या नहीं.

समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव करेंगे और इसमें जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव, डीपीसीबी के सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के सदस्य और हरियाणा कृषि बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे.

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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर अपना आदेश दिया और आरोप लगाया कि हरियाणा नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ाने तथा दिल्ली को आपूर्ति में कटौती के लिए जिम्मेदार है.

सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने आज अदालत को बताया कि इस समय पानी की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जब लोग नवरात्रि और रमजान पर उपवास कर रहे हैं. सिंह ने कहा, हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती नदी के बिंदु पल्ला में अमोनिया के स्तर की जांच की जा सकती है.

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हरियाणा ने अदालत के समक्ष कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा 2017 में जब निरीक्षण किया गया था और प्रदूषकों के मामले में एनजीटी से संपर्क किया गया था, तब मुख्य सचिवों द्धारा इस मामले को सुलझाने का निर्णय लिया गया था. तब से अब तक जल का स्तर एक सामान है.

कॉर्ट ने कहा कि यह पता लगाना भी आवश्यक है कि दिल्ली और हरियाणा ने यमुना निगरानी समिति की सिफारिशों का अनुपालन किया है या नहीं, इस लेकर 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी.

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