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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव : ओबीसी कोटा मामले पर SC ने राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण से जुड़े मामले पर महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से अधिसूचना जारी की गई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Jul 28, 2022, 5:57 PM IST

नई दिल्ली :महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है. 367 स्थानों पर चुनाव की तिथि बदले जाने से नाराज कोर्ट ने कहा है कि जिन जगहों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी थी, वहां पर बिना आरक्षण चुनाव होंगे. कोर्ट ने कहा कि उन सीटों के लिए नए सिरे से अधिसूचना नहीं जारी हो सकती. साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) की अगुवाई वाली पीठ ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा हम बहुत स्पष्ट थे कि चुनाव प्रक्रिया की तारीखों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. हालांकि राज्य के वकील ने बताया कि मानसून और मौसम की वजह से राज्य चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों में बदलवा किया है.

जस्टिस खानविलकर ने कहा कि हमने बार-बार उसके बारे में बात की थी. आपको उस मामले में अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी. यह कैसा मामला है? राज्य चुनाव ने वकील बदल दिया है और रुख बदल दिया है, जो सुनवाई के बीच में स्वीकार्य नहीं है.आप चाहते हैं कि हम अवमानना करें?

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