नई दिल्ली: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान माह के दौरान नमाजियों को वजू (हाथ-पैर धोना) में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल निकालने के लिए एक नया आदेश दिया है. कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी से रमजान माह में मस्जिद क्षेत्र में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समाधान निकालने के लिए कहा है. साथ ही इसके लिए 18 अप्रैल को बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करने के लिए भी कहा है.
ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूण सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिए हैं. इसमें शामिल न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने कहा कि बैठक में आम सहमति के आधार पर समस्या का समाधान निकाला जाए. इसके बाद 21 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी. मामले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है.
मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में शिवलिंग होने के दावे के जवाब में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था. इसके चलते ही वजूखाना भी बंद है. तब शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि मुसलमानों के अधिकार को उनकी धार्मिक गतिविधियों को करने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए फैसला आने तक वहां वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए.