नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) ने यौन उत्पीड़न के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट एक आयुर्वेदिक केंद्र में उपचार कराने की इजाजत के लिए याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान सरकार से जवाब मांगा.
हालांकि शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि वह इसके लिए आसाराम की सजा दो महीने निलंबित कर अंतरिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है.
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न्यायमूर्ति बी आर गवई (Justice BR Gavai) और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (Justice Krishna Murari ) की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी करें (राजस्थान सरकार को)'. इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया.
शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम की याचिका की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई कर रही थी.उच्च न्यायालय ने आसाराम को उनकी पसंद के चिकित्सा केंद्र में उपचार कराने के लिए सजा निलंबन की याचिका खारिज कर दी थी.