रांची:चारा घोटाला से जुड़े मामलों में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Prasad Yadav) को मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव को नोटिस (Notice issued to Lalu Prasad Yadav) जारी किया है. आरजेडी चीफ से जुड़े चारा घोटाला के दो मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और बीएल गवई की बेंच में सुनवाई हुई. इसमें अदालत ने दुमका कोषागार और चाईबासा कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई. बाद में अदालत ने इस मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया. सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अदालत में पेश हुए.
उन्होंने अदालत से कहा कि इस मामले में दो बातों पर विचार नहीं किया गया है. इस पर अदालत ने कहा जमानत देते समय झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा भुगत ली है. इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह आदेश इस तथ्य के आलोक में नहीं है कि सजा लगातार चलनी है. इस पर अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से आदेश दिए जाने के वक्त, लालू प्रसाद यादव को मिली सजा और उनकी ओर से जेल में काटी सजा का ब्योरा लिया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस एमआर शाह के एक आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि, जब एक केस में सजा पूरी होती है तब दूसरे केस में सजा शुरू होती है.
यह भी पढ़ें- संसद में बोले अमित शाह- मेरे अंदर मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट, कश्मीर के सवाल पर आता है गुस्सा
क्या है मामलाः बता दें कि दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी मामले में आधी सजा भुगतने के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी थी. इससे पहले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के चार मामलों में दोषी ठहराए गए थे. 2019 में लालू प्रसाद यादव को देवघर ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी. वहीं चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े दो मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें साल 2020 में जमानत दे दी थी.