नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) कश्मीर (Kashmir) 1990 में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा, जिसके कारण घाटी से उनका पलायन हुआ. याचिका पर सुनवाई तब हुई जब रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर एक उपचारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 1989-90 के दौरान कश्मीरी पंडित के सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जांच की मांग की गई है.
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ एनजीओ 'वी द सिटिजन' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें घाटी से पलायन करने वालों के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गई है. इस साल मार्च में, रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर याचिका ने 2017 में पारित शीर्ष अदालत के एक आदेश को चुनौती दी. याचिका को खारिज करते हुए कहा, याचिका में संदर्भित उदाहरण वर्ष 1989-90 से संबंधित हैं, और 27 साल से अधिक समय बीत चुके हैं. तब से कोई सार्थक उद्देश्य सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस देर से साक्ष्य उपलब्ध होने की संभावना नहीं है.