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Anand Mohan Case: आनंद मोहन की रिहाई मामले में आज SC में सुनवाई, पूर्व DM की पत्नी ने दाखिल की है याचिका - पटना न्यूज

बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के केस में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल आनंद मोहन को समय से पहले रिहाई देने के हाईकोर्ट के फैसले को तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की विधवा उमा देवी ने उच्चतम न्ययालय में चुनौती दी है.

आनंद मोहन
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Published : Aug 11, 2023, 9:28 AM IST

Updated : Aug 11, 2023, 10:52 AM IST

पटनाःबिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी. इससे पहले 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई थी लेकिन आज इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है. 8 अगस्त से पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई के सारे रिकॉर्ड तलब किए थे. आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आनंद मोहन की रिहाई सही है या नहीं.

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वकील एपी सिंह सासंद की ओर से रखेंगे पक्षः आज पूर्व सांसद की ओर से वरिष्ठ वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. एपी सिंह के मुताबिक पिछली बार मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था. इसलिए सुनवाई की तारीख 11 अगस्त तक टल गई थी. बिहार सरकार ने आनंद मोहन को किस आधार पर जेल से रिहाई दी है, इस पर उच्चतम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने को कहा था. जिसके बाद बिहार सरकार ने जुलाई महीने में ही अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अब सुनवाई के दौरान यह तय होना है कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रखी जाएगी या रद्द कर दी जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजर:बता दें कि आज आनंद मोहन के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी. इससे पहले तत्कालीन आईएएस कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर 8 मई को पहली सुनवाई हुई थी, उस दिन कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी कर अपना-अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था साथ ही आनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी सरकार को पेश करने को कहा था, सभी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं, अब सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई पर टिकी है.
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क्यों की जी. कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायरःदरअसल तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने इस अधार पर याचिका दायर की है कि बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई की है, जो सही नहीं है. हालांकि आनंद मोहन के साथ 27 अप्रैल को 26 अन्य कैदियों को भी रिहाई दी गई थी. आनंद मोहन चुंकी एक आईएएस की हत्या के दोषी थे, इसलिए उनकी रिहाई पहले के नियम के अनुसार संभव नहीं थी. लेकिन बाद में जेल मैनुअल में बदलाव और नए कानून के हिसाब से आनंद मोहन की रिहाई संभव हो सकी और वो जेल से बाहर आ गए. इस रिहाई पर कई अन्य अधिकारियों और नेताओं ने भी अपत्ति जताई है.

Last Updated : Aug 11, 2023, 10:52 AM IST

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