नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, अदालत ने जमानत देते हुए आशीष को कई निर्देश दिए और शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आशीष दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते हैं.
SC bail to Ashish Mishra: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत
लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. मिश्रा के अलावा 4 लोगों को पीट-पीट कर मार देने वाले आरोपी किसानों को भी कोर्ट ने जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष को रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष को पुलिस को अपना पता बताना होगा और वह हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा. कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है. वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा. इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में 4 आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है.
बता दें, 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी. ये घटना तब तक हुई, जब लोग उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक जीप ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. इस घटना के बाद चालक और दो भाजपा नेताओं को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी.