नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं पर विवादों से संबंधित मामले में किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है. इस मामले पर संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है. अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है.
SC ने दिल्ली-केंद्र के बीच विवादों से संबंधित मामले में किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगाई - delhi versus centre
दिल्ली और केंद्र के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य के उप मुख्यमंत्री ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर कहा कि अधिकारियों के असहयोगात्मक रवैए की वजह से प्रशासन पंगु हो गया है. उन्होंने पहले से चल रहे मामले के साथ अपनी याचिका जोड़ने की अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में किसी भी अतिरिक्त याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिकवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी मामले में अपनी अपील जोड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली के बीच विवाद होने की वजह से राज्य का प्रशासन 'पंगु' हो गया है, और खुद सिसोदिया ने यह जानकारी दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला पहले से ही संवैधानिक बेंच के पास है, तो इस पर और अधिक याचिका लगाने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने अब इस मामले में किसी अतिरिक्त याचिका को शामिल करने से इनकार कर दिया.