नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए विचाराधीन कैदियों को जेल में समर्पण करने के उच्च न्यायालय के निर्देश पर लगाई गई रोक की अवधि सोमवार को अगले साल 21 जनवरी तक बढ़ा दी.
शीर्ष अदालत ने 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी. उच्च न्यायालय ने इस आदेश में उन कैदियों को दो से 13 नवंबर के दौरान चरणबद्ध तरीके से समर्पण करने का निर्देश दिया था जिनकी महामारी की वजह से जमानत की अवधि बढ़ाई गई थी.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया. पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'इस न्यायालय द्वारा 29 अक्टूबर, 2020 को पारित अंतरिम आदेश की अवधि सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी तक बढ़ाई जाती है.'
शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ 'नेशनल फोरम फॉर प्रिजन रिफार्म्स' की अपील पर सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने इस अपील पर दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए थे.