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सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत SC ने अगले आदेश तक बढ़ाई - फैक्ट चेक

Alt news के संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Alt news founder Mohammad Zubair) ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत SC ने अगले आदेश तक बढ़ाई
मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत SC ने अगले आदेश तक बढ़ाई

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Published : Jul 12, 2022, 12:01 PM IST

Updated : Jul 12, 2022, 12:15 PM IST

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. इस केस में जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है.

वहीं, फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट Alt news के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सोमवार को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया. जिस पर सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका पर आज सुनवाई की.

बता दें कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है. धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है.

पढ़ें:Alt News के सह संस्थापक जुबैर की रिमांड स्थगित, जमानत मंजूर

जुबैर के खिलाफ उत्तरप्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है. ये एफआईआर तीन संतों तो हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है. सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. सीतापुर के अलावा यूपी में जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है.

Last Updated : Jul 12, 2022, 12:15 PM IST

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