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यदि केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी : मदन लोकुर - सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने कहा कि जिस तरह से कार्यपालिका कॉलेजियम की सिफारिशों से निपट रही है, यह इस बात का संकेत है कि वह कॉलेजियम को अपनी नीतियों से बाहर रखने के इरादे में है और जजों की नियुक्तियों पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त क्यों नहीं किया गया ? साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर संविधान की विदेशी व्याख्या करने का आरोप लगाना अनुचित है.

Madan B Lokur ex judge of Supreme court
मदन बी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज

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Published : Dec 4, 2022, 1:16 PM IST

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम के विवाद पर कहा कि केंद्र सरकार ने हठपूर्वक फैसला किया कि आप उनका ही रास्ता चुनें. उनसे साक्षात्कार के अंश इस प्रकार हैं.

प्रश्न : हाल ही में, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के तंत्र पर हमला करते हुए कहा कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के लिए विदेशी है. क्या कॉलेजियम प्रणाली वास्तव में संविधान से अलग है ?

उत्तर : कॉलेजियम प्रणाली कई वर्षों की अवधि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का परिणाम है. यह कोई रातोंरात नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों ने संविधान की व्याख्या की जिसके परिणामस्वरूप कॉलेजियम अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया. सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर संविधान की विदेशी व्याख्या करने का आरोप लगाना अनुचित है.

प्रश्न : 1990 के दशक में कॉलेजियम प्रणाली की शुरूआत से पहले, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी. क्या यह कहा जा सकता है कि वे स्वतंत्र नहीं थे? यदि नहीं तो यह आशंका क्यों है कि बिना कॉलेजियम के न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी?

उत्तर : कॉलेजियम प्रणाली से पहले भी न्यायाधीश हमेशा स्वतंत्र रहे हैं. कई मौकों पर सरकारों और मंत्रियों ने इसे पसंद नहीं किया, लेकिन इसे स्वीकार और सहन किया. आज ऐसा नहीं है. ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यपालिका स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं चाहती बल्कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती है. यदि यह अपने दुस्साहस में सफल हो जाती है, तो भारत के पास हम सभी के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी.

प्रश्न : क्या कॉलेजियम नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण शक्ति चाहता है?

उत्तर : कॉलेजियम पूर्ण शक्ति नहीं चाहता था और न कभी चाहेगा. आपने इसे पूरी तरह गलत समझा है. यह कार्यकारी है जो नियुक्ति प्रक्रिया पर पूर्ण शक्ति और नियंत्रण चाहता है. यह स्पष्ट कारणों से सर्वोच्च न्यायालय की प्रधानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है.

प्रश्न : जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच तनातनी बढ़ गई है. क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम प्रणाली सफल है या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें न्यायाधीशों के चयन में पारदर्शिता की कमी है?

उत्तर : कॉलेजियम प्रणाली में कुछ कार्यात्मक क्षेत्र अधिक पारदर्शिता के पात्र हैं. इन क्षेत्रों में सुधार संभव है और मुझे आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कॉलेजियम इस पर गौर करेंगे. कॉलेजियम प्रणाली में कार्यपालिका बराबर का खिलाड़ी है. दुर्भाग्य से, जहां तक कार्यपालिका का संबंध है, पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है और इसका निर्णय लेना अपारदर्शी है. उदाहरण के लिए, यह किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों से असहमत है? कोई नहीं जानता. राष्ट्रपति को सिफारिशें भेजने में देरी क्यों होती है ? कोई नहीं जानता. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को दो महीने से अधिक समय से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त क्यों नहीं किया गया? कोई नहीं जानता. सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्त क्यों नहीं किया गया है? कोई नहीं जानता. कार्यपालिका द्वारा अपारदर्शी निर्णय लेने के ऐसे कई उदाहरण हैं. अब यह बात सामने आ रही है कि कॉलेजियम प्रणाली की सफलता में सबसे बड़ी बाधा कार्यपालिका और इसकी पूर्ण अस्पष्टता और इसकी मनमानी है. कॉलेजियम सिस्टम पर निशाना साधना पारदर्शिता का विकल्प नहीं है. कार्यपालिका को इसकी सराहना करनी चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी नहीं.

प्रश्न : क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम एक अच्छा मॉडल था? क्या इसे काम करने के लिए उचित अवसर की आवश्यकता थी या कॉलेजियम प्रणाली इससे कहीं बेहतर है? क्या एनजेएसी वास्तव में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की लड़ाई थी?

उत्तर : एनजेएसी अधिनियम संविधान में संशोधन का परिणाम था. एनजेएसी को कानून बनाने से पहले एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी. तभी खामियों को कम किया जा सकता था और कमियों को दूर किया जा सकता था. दुर्भाग्य से, केंद्र सरकार ने हठपूर्वक निर्णय लिया कि उनका ही रास्ता बेहतर है. केंद्र सरकार जिद पर अड़ी रही कि उसके रास्ते पर ही चलें. यह कभी भी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की लड़ाई नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब कार्यपालिका इसे ऐसा बना रही है.

प्रश्न : कॉलेजियम द्वारा कुछ नामों को चुनने और कुछ को हटाने को लेकर कुछ सवाल उठाए गए हैं. क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें अधिक व्यक्तिपरक और कम उद्देश्यपूर्ण हैं?

उत्तर : मैं इसे एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं करता. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कार्यकारी कॉलेजियम प्रणाली में एक समान खिलाड़ी है. और हां, कॉलेजियम ने कुछ सिफारिशें की हैं और उद्देश्य के अलावा अन्य मानदंडों पर कुछ सिफारिशें नहीं की हैं. यहीं पर सुधार जरूरी है. सर्वोच्च न्यायालय की कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने में कार्यपालिका की विफलता, दुर्भाग्य से, केवल व्यक्तिपरक तर्क पर आधारित रही है, या ऐसा प्रतीत होता है. जहां कार्यपालिका द्वारा एक वस्तुनिष्ठ निर्णय लिया गया है, कॉलेजियम ने उसे स्वीकार कर लिया है.

प्रश्न : हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लंबित मामलों से निपटने के लिए जजों की संख्या दोगुनी करने के बजाय अच्छे जजों की नियुक्ति पर जोर दिया. क्या कॉलेजियम प्रणाली अच्छे न्यायाधीशों के चयन में परिपूर्ण है?

उत्तर : कॉलेजियम प्रणाली सहित कोई भी प्रणाली परिपूर्ण नहीं है. निर्णय की त्रुटियों को कम करने के लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए. जिस तरह से कार्यपालिका कॉलेजियम की सिफारिशों से निपट रही है, वह इस बात का संकेत है कि वह बच्चे को नहाने के पानी से बाहर फेंकना चाहती है और नियुक्ति प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रखना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंत होगा.

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(आईएएनएस)

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