नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की याचिका को खारिज कर दिया. पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने एचसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता. चुनाव हिंसा के साथ नहीं हो सकते.
उच्च न्यायालय ने 13 जून को एसईसी से कहा था कि वह आठ जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए आयोग द्वारा उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट में 'संवेदनशील' के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग करे. 15 जून को उच्च न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया कि वह 48 घंटे के भीतर राज्य के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करे. उच्च न्यायालय का आदेश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर आया है.