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SC ने बलात्कार पीड़िता के गर्भपात से जुड़ी याचिका पर सुनवाई में देरी पर गुजरात उच्च न्यायालय पर जताया खेद, कहा- 'मूल्यवान समय खो गया'

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की 12 दिनों के बाद मामले की सुनवाई करने के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया. न्यायमूर्ति नगरथना ने कहा कि अदालत इसे 23 अगस्त तक के लिए कैसे टाल सकती है. तब तक कितने मूल्यवान दिन बर्बाद हो जायेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Gujarat High Court
प्रतिकात्मक तस्वीर

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Published : Aug 19, 2023, 2:32 PM IST

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक बलात्कार पीड़िता का गर्भपात के मामले में सुनवाई की. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता 28 सप्ताह से गर्भवती है. इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने पीड़िता को राहत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नगरथना और उज्जल भुयान की पीठ ने की. याचिकाकर्ता के वकील शशांक सिंह ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात के पक्ष में राय दी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने गर्भपात की याचिका पर तत्काल राहत नहीं दिया.

वकील ने पीठ को सूचित किया कि 7 अगस्त को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी. अदालत ने 8 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करते हुए गर्भावस्था की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया था. 10 अगस्त को बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी. 11 अगस्त को, अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त तय कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की 12 दिनों के बाद मामले की सुनवाई करने के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया. न्यायमूर्ति नगरथना ने कहा कि अदालत इसे 23 अगस्त तक के लिए कैसे टाल सकती है. तब तक कितने मूल्यवान दिन बर्बाद हो जायेंगे. कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि याचिका 7 अगस्त, 2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी. 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया. 11 अगस्त को, चिकित्सा अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

न्यायमूर्ति नगरथना ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को इस मामले को सूचीबद्ध किया. ऐसा करते हुए इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि इस तरह के मामलों में हर दिन महत्वपूर्ण है. कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से संपर्क किया, तो वह पहले से ही 26 सप्ताह की गर्भवती थी. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका को 17 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था. पीठ ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करने का कोई कारण नहीं दिया. न्यायमूर्ति नगरथना ने कहा कि 11 अगस्त से आज तक काफी मूल्यवान नष्ट हो गया.

वकील ने आगे कहा कि इस मामले को 17 अगस्त को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिस तारीख को याचिका खारिज कर दी गई थी. हालांकि, बर्खास्तगी का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है. इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को आदेश दिया कि अगर आदेश अपलोड किया गया हो तो गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से पता लगाने का पता लगाएं.

न्यायमूर्ति नगरथना ने कहा कि हम आदेश की प्रतीक्षा करेंगे. हम आदेश के बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? न्यायमूर्ति नगरथना ने पीड़ा व्यक्त की कि ऐसे मामलों में, तात्कालिकता की भावना होनी चाहिए. हमें खेद है! उन्होंने फिर दोहराया कि इस बीच 12 मूल्यवान दिन नष्ट हो गये हैं. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की समाप्ति की मांग पर याचिकाकर्ता की याचिका पर नोटिस जारी किया और नोटिस को अधिवक्ता स्वाति घिल्डियाल द्वारा स्वीकार किया गया, जो अदालत के समक्ष गुजरात सरकार की प्रतिनिधित्व करती है.

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पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर पीड़िता को एक ताजा चिकित्सा परीक्षा के लिए निर्देशित किया और उसे आज एक बार फिर से जांच के लिए अस्पताल में पेश होने का निर्देश दिया. रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने कल तक प्रस्तुत किया जाना है. बेंच ने सोमवार को सबसे पहले इस मामले की सुनवाई करेगी.

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