नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे उन प्रवासी कामगारों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें, जिन्होंने कोविड की वजह से अपनी नौकरियां खो दीं. न्यायमूर्ति एमआर शाह और बीवी नागरथ ने कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप चोकर के आवेदन पर सुनवाई कर रहे हैं.
याचिकर्ताओं का आरोप है कि प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश पर अदालत के पिछले साल के आदेश को अभी तक लागू नहीं किया गया है. कोर्ट ने सरकार को उन लोगों को भी राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप स्थिति रिपोर्ट दर्ज करें, कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज करें.