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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पार्किंग नीति बनाने को कहा - उच्चतम न्यायालय

सार्वजनिक पार्किंग नहीं होने की वजह से यातायात की समस्या पर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा है कि एक पार्किंग नीति बनाई जाए. जो सभी नगर निकायों के लिए बाध्यकारी होगी.

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Published : Sep 11, 2021, 3:44 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए गुजरात सरकार से सभी के लिए पार्किंग नीति बनाने को कहा है. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि मॉल और अन्य बाजारों में पर्याप्त पार्किंग नहीं होने की वजह से लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने को मजबूर हैं.

पीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात के महानगरों में यातायात की समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि सार्वजनिक पार्किंग का अभाव है और यहां तक मॉलों और अन्य बाजारों में पर्याप्त पार्किंग नहीं है.

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उन्होंने कहा कि लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को बाध्य हैं. राज्य सरकार की ओर से कोई एक समान नीति या दिशानिर्देश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है. अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को करेगी.

(पीटीआई-भाषा)

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