नई दिल्ली : दिल्ली दंगा (Delhi Riots Case) मामले में नेताओं की कथित अभद्र भाषा को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर एफआइआर दर्ज करने और जांच शुरू करने को लेकर फैसला करने का निर्देश दिया है.
Delhi Riots Case : हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, नेताओं पर एफआइआर को लेकर तीन महीने में करें फैसला - FIR against BJP leaders in Delhi riots case
साल 2020 की शुरुआत में हुए दिल्ली दंगों के समय कथित अभद्र भाषा को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (Supreme Court has directed the Delhi High Court) को यह निर्देश दिया है.
Supreme Court
साल 2020 की शुरुआत में हुए दिल्ली दंगों के समय कथित अभद्र भाषा को लेकर भाजपा नेताओं (BJP leaders for alleged hate speech) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट को यह (Supreme Court has directed the Delhi High Court) निर्देश दिया है.